SC की सख्ती पर SBI ने चुनाव आयोग को भेजा चंदे का डेटा, 15 मार्च तक EC की वेबसाइट पर होगा सार्वजनिक

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने पूरा डेटा चुनाव आयोग को मंगलवार शाम 5.30 बजे सौंप दिया। सर्वोच्च अदालत की फटकार के बाद बैंक ने यह कदम उठाया।

Updated: Mar 12, 2024, 07:35 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कल SBI को फटकार लगाते हुए चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी देने के लिए समयसीमा को बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि मंगलवार शाम तक तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे। 

अदालत ने चेतावनी दी थी की यदि इस बार बैंक कल तक डेटा नहीं देता है तो एक्शन लिया जाएगा। उसी के मुताबिक एसबीआई ने मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है। अब सर्वोच्च अदालत के निर्देशानुसार चुनाव आयोग इसे 15 मार्च तक अपने वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

इससे पहले 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और चंदा प्राप्तकर्ताओं का 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग को देने का आदेश दिया था। हालांकि, एसबीआई द्वारा इसके लिए चार महीने का वक्त मांगा गया था। इसपर सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कहा कि कल किसी भी हाल में आप डाटा चुनाव आयोग को सौंपें।