अडानी मामले में मीडिया पर पाबंदी लगाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो इस मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोक नहीं सकता

Updated: Feb 24, 2023, 08:05 AM IST

नई दिल्ली। अडानी हिंडनबर्ग मामले में मीडिया पर पाबंदी लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह इस मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकता। 

अधिवक्ता एमएल शर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मीडिया को कवरेज करने से रोके। लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट शब्दों में याचिकाकर्ता से कहा कि कोर्ट मीडिया को रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकता। 

इतना ही नहीं, सीजेआई चंद्रचूड़ ने अधिवक्ता एमएल शर्मा को ऐसी याचिका दायर करने के लिए फटकार भी लगाई। सीजेआई ने कहा कि तर्कसंगत दलील दें, मीडिया कवरेज पर रोक लगाने जैसी दलीलों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सीजेआई ने इस याचिका को खारिज कर दिया। 

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक और सुनवाई कर रहा है। अपनी पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सील बंद लिफाफे में दिए गए कमेटी के सदस्यों को सुझावों को मानने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वह ख़ुद इस मामले की जांच करने के लिए अपनी एक कमेटी बनाएगा।