Sushant Singh Case: सुप्रीम कोर्ट का फैसला CBI करेगी जांच

सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में दर्ज कराई थी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर। बिहार सरकार ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। रिया ने डाली थी जांच मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका।

Updated: Aug 20, 2020, 12:26 AM IST

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबाआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने इस फैसले को चुनौती देने की इजाजत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अब यह जांच कोर्ट निर्देशित जांच है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "बिहार पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी सही है, सीबीआई जांच की सिफारिश कानून सम्मत है। बिहार सरकार मामले को जांच के लिए सीबीआई के पास भेजने के लिए सक्षम है। भारतीय दंड संहिता की धारा 174 (आत्महत्या की जांच) के तहत जांच कर रही मुंबई पुलिस का अधिकार क्षेत्र सीमित है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले संबंधित यदि कोई अन्य मामला भी दर्ज है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। "

सुशांत सिंह राजपूत मामले में यह चौथी सुनवाई थी। पांच अगस्त को हुई पहली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि उसने सीबाआई जांच की बिहार सरकार की सलाह स्वीकार कर ली है।  

सुशांत सिंह के पिता केके सिंह ने इस मामले में 25 जुलाई को अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार, सैमुएल मिरांडा और श्रुति मोदी के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी और पटना पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की थी। वहीं मुंबई पुलिस ने 14 जून को अभिनेता की मौत को दुर्घटना बताते हुए पहले से ही जांच शुरू कर दी थी।

पटना पुलिस की एफआईआर के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट से मामले को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी। अपनी याचिका में रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार द्वारा लगाए गए प्रत्येक आरोप को नकार दिया था। अपनी याचिका में उन्होंने यह भी बताया कि वे सुशांत के साथ रह रही थीं और इस घटना से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है।

इस मामले की दूसरी सुनवाई 11 अगस्त को हुई थी। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पांच पक्षदारों सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, रिया चक्रवर्ती, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई से 13 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने को कहा था। सुप्रीम ने मामले की जांच मुंबई ट्रांसफर करने की मांग वाली रिया चक्रवर्ती की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामले की तीसरी सुनवाई 13 अगस्त को हुई, जिसमें सभी पक्षदारों ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से रिया की याचिका खारिज करने की मांग की। बिहार सरकार ने कहा था कि रिया की याचिका अप्रभावी है क्योंकि इस मामले में सिर्फ उन्होंने ही एफआईआर दर्ज की है और जांच को सीबाआई को ट्रांसफर कर दिया है।

इस दौरान ईडी भी इस मामले की जांच कर रही थी। ईडी को रिया के खिलाफ सबूत नहीं मिले और रिया ने कहा कि वे बेकसूर हैं और किसी भी अन्य संस्था की जांच के लिए तैयार हैं।