सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोविड नहीं हो सकता बिहार चुनाव टालने की वजह

Bihar Election 2020: चुनाव टालने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की दी इजाजत

Updated: Aug 29, 2020, 04:47 AM IST

नई दिल्ली। नवंबर में संभावित बिहार विधानसभा चुनावों को टालने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष न्यायालय ने शुक्रवार (28 अगस्त) को इस याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को नहीं टाला जा सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाने की अनुमति दे दी है। 

शीर्ष न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा कि वह इसके लिए चुनाव आयोग के पास जाए। चूंकि अभी चुनाव संबंधी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है ऐसे में हम चुनाव आयोग की शक्तियों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अदालत चुनाव आयुक्त को नहीं बता सकती कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वह खुद इन मामलों पर विचार कर निर्णय लेंगे। मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि, 'निश्चित ही आयोग सावधानी के लिए जरूरी कदम उठाएगा और हर पहलू पर विचार करेगा। न्यायालय ने इस याचिका को प्रीमैच्योर बताते हुए कहा है कि चुनाव टालने के लिए कोविड-19 वैध कारण नहीं हैं। 

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चुनाव टालने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता अविनाश ठाकुर ने शीर्ष न्यायालय से आग्रह किया था कि वह इस मामले में दखल दे और निर्वाचन आयोग से चुनाव को रोकने के लिए कहे। उनकी यह भी मांग थी कि कोर्ट बिहार में कोरोना के हालत पर बिहार आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगे। बता दें कि बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी आरजेडी समेत अन्य राजनीतिक दल लगातार चुनाव को टालने का दबाव बना रहे हैं। उनकी मांग है कि अगर कोरोना महामारी के बीच चुनाव कराए जाते हैं तो हर वोटर का बीमा होना चाहिए।