आपके इन हैंड वेतन में हो सकती है कटौती, नियमों में बदलाव का असर

इन बदलावों से आपकी टेक होम या इन हैंड सैलरी घटेगी,जबकि PF में जमा होने वाली रकम बढ़ जाएगी

Updated: Dec 10, 2020, 08:22 PM IST

Photo Courtesy: One india
Photo Courtesy: One india

मोदी सरकार आने वाले वित्त वर्ष में श्रम कानून के नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है। इन बदलावों से आपकी टेक होम या इन हैैंड सैलरी यानि आपके हाथ में आने वाले वेतन में कटौती होगी। लेकिन आपके PF में बढ़ोतरी होगी। इसलिए अगर आप भी एक नौकरी करते हैं, तो ये ख़बर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो क्या बदलाव हैं, जो हमें अगले वित्त वर्ष में देखने को मिल सकते हैं।

अगले फाइनेंशियल ईयर यानि अप्रैल,2021 की शुरुआत से कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रकचर में बदलाव किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार श्रम कानून के नियमों में बदलाव करने जा रही। सरकार ने Code on Wages, 2019 के तहत ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अगले साल से कंपनियों को अपने सैलरी पैकेज के स्ट्रक्चर मे बदलाव लाना पड़ेगा। नए नियमों के तहत सैलरी के साथ मिलने वाले भत्ते, कुल सैलरी से 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकते यानि आपकी बेसिक सैलरी, सैलरी स्ट्रक्चर का 50 फीसदी होगी। ऐसे में कंपनियों को आपकी बेसिक सैलरी बढ़ानी होगी और अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती है तो आपकी ग्रेच्युटी पेमेंट और पीएफ बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेच्युटी और पीएफ बेसिक सैलरी के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं।

नए पारिश्रमिक नियम के तहत जिन ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी की गई है, उनमें एक दिन में कामकाज के अधिकतम समय को बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा आपके ओवरटाइम के नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक यदि आप 30 मिनट से कम काम करते हैं तो उसे ओवरटाइम में नहीं गिना जाता है। लेकिन नए नियमों के तहत यदि आप 15 से 30 मिनट के बीच में काम करते हो तो उसे 30 मिनट मानकर ओवरटाइम में शामिल किया जाएगा।