भाजपा विधायक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, राजनगर हत्याकांड मामले में SC ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस
डेढ़ साल बाद भी आरोपी विधायक की गिरफ्तारी और कार्रवाई नहीं होने पर मृतक के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इसका जवाब मांगा है।

नई दिल्ली/भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान राजनगर सीट से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक कुंवर विक्रम सिंह के ड्राइवर सलमान खान की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि आरोपी भाजपा विधायक को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
दरअसल, राजनगर सीट से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक कुंवर विक्रम सिंह के ड्राइवर सलमान खान की 17 नवंबर 2023 को गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप भाजपा के मौजूदा विधायक अरविंद पटेरिया पर लगा था। मृतक सलमान की पत्नी राजिया ने भाजपा विधायक पटेरिया पर हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। डेढ़ साल बाद भी आरोपी विधायक की गिरफ्तारी और कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसपी से इसका जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर, डीजीपी, मुख्य सचिव और संबंधित जिले के एसपी को स्टेटस रिपोर्ट के साथ बुलाया है। इसके अलावा आरोपी अरविंद पटेरिया, जिन्हें मध्यप्रदेश सरकार ने सुरक्षा प्रदान की है, को भी नोटिस जारी किया है। दो हफ्ते बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी।
ड्राइवर सलमान खान की पत्नी राजिया अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में कहा कि घटना को डेढ़ साल से अधिक समय बीत गया है, लेकिन न तो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और न ही जांच पूरी हुई।मुख्य आरोपी अरविंद पटेरिया चुनाव जीतकर राजनगर से विधायक बन गए हैं और उनका पुलिस-प्रशासन पर दबदबा है। राजिया अली ने कहा कि स्थानीय पुलिस आरोपियों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान कर रही है। जबकि उन्हें और उनके परिवार को लगातार यह दबाव बनाया जा रहा है कि वे समझौता कर लें।