कारोना हुआ तो हर मालिक पर कार्रवाई नहीं

उद्योगों के प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो इसके लिए मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए.

Publish: Apr 24, 2020, 12:48 AM IST

औद्योगिक इकाइयों में व्याप्त शंकाओं का को शांत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ उद्योगों को शर्तों के साथ फिर से चालू करने को लेकर मंत्रालय के दिशानिर्देशों में दंडात्मक कार्रवाई की गलत व्याख्या की गई है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए कहा, “केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों की गलत व्याख्या हुई है. आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 के तहत सजा तभी होगी जब अपराध जानबूझकर, संज्ञान में या मालिक की लापरवाही से हुआ हो.”

वहीं उद्योगों के प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो इसके लिए मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए.

सीआईआई के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, “क्योंकि ये पता चला है कि कोरोना वायरस संक्रमण उन लोगों से भी फैल सकता है जिनमें इसके लक्षण नहीं दिखते, ऐसे में किसी कर्मचारी के पॉजिटिव पाए जाने पर मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.”

फिक्की ने भी इसी तरह के सवाल उठाए. फिक्की की शंकाओं को शांत करते हुए श्रम सचिव हीरालाल समरिया ने कहा, “उद्योगों में कोरोना वायरस के प्रसार के प्रबंधन को किसी भी तरह से आपराधिकता से नहीं जोड़ा जाएगा.”

वहीं इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रवि सहगल ने कहा, “दिल्ली में मंत्रालय स्तर पर कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन राज्य स्तर पर बहुत दिक्कतें सामने आने वाली हैं क्योंकि वे अपने तरह से कानून की व्याख्या करेंगे. गृह मंत्रालय को सभी राज्य सचिवों से बात करके एक कॉमन ढांचा बनाने की जरूरत है.”