डोनाल्ड ट्रंप नहीं लड़ सकेंगे 2024 का चुनाव, कोर्ट ने संसद हिंसा का जिम्मेदार मानते हुए अयोग्य ठहराया

ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में काफी आगे माने जा रहे हैं। उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां और अभियान भी शुरू कर दिया है। हालांकि कोर्ट के फैसले से उन्हें बड़ा झटका लगा है।

Updated: Dec 20, 2023, 01:31 PM IST

वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी संविधान के विद्रोह खंड के तहत ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उन्हें स्टेट के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक बैलेट से हटा दिया है।

अमेरिकी इतिहास में पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा 3 का उपयोग राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। ये धारा विद्रोह या विद्रोह में शामिल अधिकारियों को पद संभालने से रोकती है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं।

कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला यूएस कैपिटल पर 6 जनवरी, 2021 को हुए प्रदर्शन और हमले के संदर्भ मे दिया है। जिसमें अदालत ने पाया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपने समर्थकों को उकसाने में भूमिका थी। जिसके बाद उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, फैसला सिर्फ कोलोराडो राज्य में ही लागू होगा। इस फैसले में अपील बाकी है इसलिए इसे 4 जनवरी तक होल्ड पर रखा गया है।
इस फैसले के बाद अब ट्रम्प का नाम कोलोराडो में होने वाले चुनाव के बैलेट पेपर पर नहीं लिखा जाएगा। यानी रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक अब ट्रम्प को वोट नहीं दे पाएंगे। इसका सीधा असर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रम्प को मिलने वाले वोटों पर होगा।

ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी में काफी आगे माने जा रहे हैं। उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां और अभियान भी शुरू कर दिया है। हालांकि कोर्ट के फैसले से उन्हें बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने कहा है कि कोर्ट के इस फैसले में राष्ट्रपति बाइडेन का हाथ है और वो इस फैसले को बदलने के लिए अमेरिका के मुख्य सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।