मध्यप्रदेश में बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना हुआ अनिवार्य, पर्यावरण दिवस पर संकल्प

शिवराज सरकार ने बिल्डिंग परमिशन के साथ पेड़ लगाने की शर्त जोड़ दी है, यह व्यवस्था नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत स्तर तक लागू होगी

Updated: Jun 05, 2021, 08:45 AM IST

भोपाल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य में बिल्डिंग परमिशन के साथ एक पेड़ लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। बिल्डिंग के निर्माण के साथ अनिवार्य रूप से पेड़ लगाने की यह व्यवस्था नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत स्तर पर लागू होगी। 

इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने वाले लोगों को भी अनिवार्य रूप से पेड़ लगाना होगा। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इसकी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में अब बिल्डिंग परमिशन के साथ पेड़ लगाने की शर्त का पालन करना होगा। 

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कोई बड़ा काम नहीं है, मकान बना रहे हैं तो पेड़ भी लगाया जा सकता है। मकान में जगह है तो मकान के अगल बगल में लगाओ, अगर वहां जगह नहीं है तो नगर निगम नगर पालिका के पार्क में लगाओ। पंचायत, स्कूल भवन जहां भी जगह हो वहां भी लगाओ। 

शिवराज ने कहा कि यह व्यवस्था नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत स्तर पर तो लागू होगी ही, साथ ही हम पंचायतों को भी कहेंगे कि गांव में अगर कोई मकान बने तो एक पेड़ अनिवार्य रूप से लगाया जाए। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बने उसमें भी अनिवार्य रूप से पेड़ लगाया जाए। 

शिवराज ने कहा कि इस फैसले को जल्द ही कानूनी तौर पर अमली जामा पहनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मकान बनने के साथ ही पर्यावरण डिस्टर्ब होता ही है। रेत बजरी सीमेंट आता ही है, उसकी भरपाई कर दो, पेड़ लगा दो।