BJP शासित MP में भी जांच के लिए CBI को लेनी होगी अनुमति, मोहन सरकार का बड़ा कदम
मध्य प्रदेश की मोहन सिंह यादव सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर घोषणा की है कि बिना उससे इजाजत लिए CBI और सभी केंद्रीय जांच एजेंसियां कोई जांच नहीं कर पाएंगी।
भोपाल। मध्य प्रदेश में CBI को जांच करने से पहले राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी। यानी बिना राज्य सरकार की अनुमति के CBI अथवा केंद्रीय एजेंसियां कोई जांच नहीं कर पाएगी। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। 1 जुलाई से ही यह व्यवस्था प्रभावशील मानी जाएगी।
CBI को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पंजाब में किसी केस की जांच के पहले वहां की सरकार से अनुमति लेनी होती है। गृह विभाग के अफसरों का दाव है कि यह व्यवस्था पहले से लागू थी। चूंकि अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। इस वजह से यह नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी था। अन्यथा कोर्ट में विचाराधीन केस पर असर हो सकता था। इसलिए यह गजट नोटिफिकेशन कराया गया है। सरकार ने 16 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया है।
बहरहाल, इसी के साथ बीजेपी शासित मध्य प्रदेश भी अब उन राज्यों में शामिल हो गया है, जहां सीबीआई को जांच से पहले मंजूरी की जरूरत होगी। अभी तक जिन राज्यों में यह नियम लागू हैं, वहां ज्यादातर विपक्ष की सरकार है। इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, केरल और तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं।