गणेश उत्सव में भीड़ रोकने की कवायद, प्रशासन ने भंडारे, जागरण और मनोरंजक कार्यक्रमों पर लगाई रोक

गणेश पंडालों का साइज 30×45 तक रखने के निर्देश, 10 लोगों की मौजूदगी में होगा विसर्जन, बिजली संबंधी हादसों और बिजली चोरी से निपटने के लिए भी कड़े नियम बनाए गए

Updated: Sep 07, 2021, 09:12 AM IST

Photo Courtesy: news nation
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भोपाल। शुक्रवार 10 सितंबर से गणेश उत्सव की धूम मचने वाली है। जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त पंडालों में गणेश स्थापना की जाएगी। गणेश उत्सव के दौरान किसी भी तरह के सांस्कृतिक, धार्मिक और मनोरंजक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने संबंधित अधिकारियों को इन नियमों का पालन सख्ती से करवाने के निर्देश दिए हैं। 

 वहीं संकरे और ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगहों पर स्थापना पर रोक रहेगी। जिला प्रशासन की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार पंडालों का साइड 30×45 रखा जाएगा। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन में 10 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। विर्जन के दौरान चल समारोह या जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा।

गणेश उत्सव के आयोजकों और श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। मास्क, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। बिना मास्क या फेस के पंडालों पर आना वर्जित रहेगा।

गृह विभाग ने त्योहारों को देखते हुए रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का एलान किया है। प्रदेश में हजारों जगहों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। राजधानी भोपाल में ही 800 से ज्यादा स्थानों पर भगवान गणेश के पंडाल सजाए जाएंगे।  

बिजली संबंधी हादसों और बिजली चोरी से निपटने के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। गणेश झांकियों के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन लेना अनिवार्य किया गया है। जिसकी परमीशन लेमीनेट करके झांकी में ही रखना आवश्यक होगा। पंडाल नें बिजली का कनेक्शन मीटर से जुड़ा होना चाहिए। पंडालों पर लगे अस्थाई मीटर्स का बिल घरेलू बिजली की दर से होगा। साथ ही पंडाल स्थान पर वायरिंग करवाने का काम लाइसेंसधारी ठेकेदार से करवाना होगा। गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है।