कटनी: बीजेपी विधायक संजय पाठक समेत 8 लोगों पर अपहरण का मामला दर्ज, जिला कोर्ट ने दिए निर्देश

Publish: Sep 09, 2023, 01:39 PM IST

Image courtesy- Amarujala
Image courtesy- Amarujala

कटनी। मध्यप्रदेश के कटनी जिले की विजयराघवगढ़ विधानसभा से विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चुनाव से ठीक पहले विधायक पर मामला दर्ज करने का फैसला जिला कोर्ट ने सुनाया है। कटनी जिला कोर्ट ने अपहरण के एक मामले में संजय पाठक और उनके चचेरे भाई सहित 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार संजय पाठक और उनके साथियों पर न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करने के आदेश किए गए हैं। बता दें कि कटनी के पत्रकार रवि गुप्ता ने विधायक संजय पाठक और उनके साथियों पर अपहरण कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाये थे। पुलिस ने विधायक के रसूख के चलते पत्रकार की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। जिसके बाद पत्रकार कोर्ट पहुंच गया।

कटनी जिला न्यायालय में 4 जुलाई 2022 को रवि गुप्ता ने परिवाद पेश करते हुए कहा कि "मेरे साथ विजयराघवगढ़ के बीजेपी विधायक संजय पाठक और उसके साथी मनीष पाठक, विनय दीक्षित, गुड्डा जैन, अनुज तिवारी, मुकेश पांडे, सुधीर मिश्रा, निक्कू सरदार द्वारा मारपीट की गई। वे मुझे घर से उठाकर एकांत में ले गए और मारपीट की। मुझे जान से मरने की धमकी भी दी गई। मेरे द्वारा थाने में शिकायत की गई तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे भागा दिया गया।

जिसपर अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी स्नेहा सिंह ने 4 सितंबर के आदेश में कहा कि "मामले के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के साथ मारपीट की गई थी। और उसे सावर्जनिक स्थल पर अश्लील गालियां दी गयीं थीं। इसके साथ ही आवेदक को उसकी मर्जी के बिना कार में बैठाकर ले जाया गया था। आवेदक को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। अतः प्रथम दृष्टया सभी आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 294, 365, 366 और 506 ( 2 ) के अंतर्गत मामल दर्ज किया जाए।

दंडाधिकारी स्नेहा सिंह ने कहा कि मामले का एक आरोपी संजय पाठक MLA हैं। ऐसी स्थिति में उक्त आरोपी के विरूद्ध प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन नहीं रह सकता है। उनके लिए जिला जबलपुर में स्थित MP/MLA कोर्ट में मामला विचाराधीन होगा। इसलिए यह प्रकरण जबलपुर के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।