मध्य प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव, कानूनी राय के बाद निर्वाचन आयोग ने लिया फैसला

निर्वाचन आयोग ने विधि विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद चुनाव टालने का किया ऐलान, उम्मीदवारों को वापस कर दिया जाएगा जमानत राशि

Updated: Dec 28, 2021, 03:24 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर आई है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को ऐलान कर दिया कि पंचायत चुनाव नहीं होंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों को जमानत राशि वापस दे दी जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा की कानूनी राय लेने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया है। जामोद ने बताया जिन उम्मीदवारों ने नामांकन के साथ जमानत राशि जमा की है, उन्हें ये रकम वापस कर दी जाएगी।चुनाव आयोग ने कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव निरस्त करने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। 

बताया जा रहा है कि सोमवार और मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ अधिकारियों की चुनाव को लेकर कई दौर की बैठकें हुई। इसके बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत चुनाव पर ओपिनियन ली गई। लीगल राय लेने के बाद निर्वाचन आयोग के अधिकारी चुनाव टालने के निष्कर्ष पर पहुंचे।

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बता दें कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में अब केंद्र सरकार भी दखल दे रही है। केंद्र सरकार की ओर से पक्षकार बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में 3 जनवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आंकड़े पेश होंगे।