MP: भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू, गृहमंत्री ने बताया पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन

ADG स्तर के अधिकारी होंगे इंदौर और भोपाल के पुलिस कमिश्नर, इंदौर के 36 और भोपाल के 38 थाने इस प्रणाली के अंतर्गत आएंगे, सीमित क्षेत्र में धारा 144 लागू करने के अधिकार

Updated: Dec 09, 2021, 01:34 PM IST

Photo Courtesy: Twitter
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भोपाल। मध्य प्रदेश के दो महानगरों इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आज मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन है।

जानकारी के मुताबिक पुलिस-कमिश्नर प्रणाली को 5 अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया गया है। पुलिस-कमिश्नर सिस्टम की घोषणा करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल और इंदौर में ADG रैंक के अफसर पुलिस आयुक्त होंगे। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में भोपाल में 38 और इंदौर में 36 थाने आएंगे। 

बता दें कि दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने का 40 साल में यह छठा प्रयास है। पहली बार साल 1981 में इस सिस्टम को लागू करने की पहल हुई थी। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के साथ ही अधिकारियों की पदस्थापना की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा। बताया जा है कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा।

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इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर कहा था कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है और पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।

ये अधिकार मिलेंगे पुलिस कमिश्नर को

धारा 107 (शांति भंग करने का प्रयास)
धारा 116 (झगड़ा करना या झगड़े का प्रयास करना)
धारा 144 (शांति भंग होने या आपातकाल से बचाव के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश)
एनएसए (राज्य सुरक्षा अधिनियम)
जिला बदर
प्रिजनर्स एक्ट
अनैतिक देह व्यापार अधिनियम
शासकीय गोपनीय अधिनियम