डिंडौरी में लव जिहाद का मामला, निकाह कराने वाले काजी के खिलाफ होगी कार्रवाई

मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 में जबरन शादी कराने वाले धर्मगुरु को 5 साल तक सजा का प्रावधान, आरोपी को पकड़ने नागपुर पहुंची पुलिस

Updated: Feb 07, 2021, 08:05 AM IST

Photo Courtesy: Op India
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डिंडौरी। मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में लव जिहाद का पहला मामला सामने आया है। पुलिस ने छिंदवाड़ा के एक युवक के खिलाफ डिंडौरी की नाबालिग युवती के साथ डरा-धमका कर निकाह करने का मामला दर्ज किया है। प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 लागू होने के बाद यह पहला मामला है, जिसमें पुलिस निकाह कराने वाले काजी के ख़िलाक भी कार्रवाई करेगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस को दिए बयान में युवती ने बताया है कि उसे डरा-धमका कर नागपुर ले जाया गया जहां काजी ने उनका निकाह कराया। पुलिस ने बताया कि आरोपी काजी का नाम युवती नहीं जानती, लेकिन युवती ने काजी के घर के आसपास का इलाका पुलिस को बताया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस की एक टीम नागपुर भेजी गई है। नए स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 कानून में जबरन शादी कराने और धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी के लिए भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

पुलिस ने इस मामले में युवक, उसके माता-पिता, बुआ और एक ड्राइवर के खिलाफ नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मामला यह है कि डिंडौरी की 16 साल की एक नाबालिक युवती को छिंदवाड़ा का मुस्लिम युवक जबदस्ती नागपुर ले गया था। जहां उसने डरा-धमका कर निकाह कर लिया। युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद युवती को छिंदवाड़ा से युवक के घर से बरामद किया था।

डिंडौरी कोतवाली प्रभारी सीके सिरामें ने बताया कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर लड़की को आरोपी के घर से बरामद किया गया है। पुलिस ने जैसे ही आरोपी के घर में दबिश दी, वैसे ही पीड़िता को छोड़कर सभी आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक जिला मुख्यालय के एक सेल में काम कर रहा था और उसने एक ड्राइवर के साथ मिलकर लड़की का अपहरण किया था। चूंकि युवती नाबालिग है, ऐसे में आरोपियों के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। डिंडौरी के एडिशनल एसपी विवेक लाल ने दावा किया है कि सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।