MP: शासकीय स्कूलों से पासआउट स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, MBBS, BDS में एडमिशन के लिए 5 फीसदी रिजर्वेशन

मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग ने चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 में बदलाव करते हुए आरक्षण से जुड़ा आदेश जारी किया है।

Updated: May 11, 2023, 05:10 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। राज्य में शासकीय स्कूलों से पासआउट छात्र-छात्राओं को MBBS और BDS में दाखिले के लिए 5 फीसदी सीटें आरक्षित की जाएंगी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो महीने पहले इसकी घोषणा की थी। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में चर्चा के उत्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 मार्च को यह घोषणा की थी। अब इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह रियायत देने का उद्देष्य हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को आगे लाना है।

निर्धारित नियम के मुताबिक शासकीय स्कूल में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले बच्चे 5 फीसदी आरक्षण प्राप्त करने के पात्र होंगे। स्कूलों के बच्चों को 5 फीसदी आरक्षण अगले सत्र से मिलने लगेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा फर्स्ट से 8वीं तक निजी स्कूल में पढ़ने के बाद शासकीय स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र भी आरक्षण कोटा में शामिल होंगे।