MP में न्यू ईयर सेलिब्रेशन गाइडलाइंस, होटलों में रात 10:30 तक ही होंगे जश्न, घरों में रातभर कर सकते हैं पार्टी

न्यू ईयर गाइडलाइंस- मास्क पहनना अनिवार्य, 11 बजे के बाद सड़कों पर दिखे तो कार्रवाई, होटल-बार में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के आधार पर ही एंट्री, अपने घरों में ही पूरी रात पार्टी कर सकते हैं

Updated: Dec 31, 2021, 03:43 AM IST

भोपाल। यदि आप भी साल 2021 की विदाई और नए साल के शुरू होने का जश्न मनाने बाहर जानेवाले हैं तो ये गाइडलाइंस एक बार जरूर देख लें वरना मुसीबत आ सकती है। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस के कारण नाइट कर्फ्यू लागू है। इसके तहत रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा। 

नाइट कर्फ्यू के कारण रात 7 से 10:30 बजे तक ही आप होटल-रेस्टोरेंट में नए साल की पार्टी मना सकेंगे। यदि आप 11 बजे के बाद घूमते पाए जातें हैं तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के होटलों में एंट्री नहीं दी जाएगी। हां, लोग घरों में जरूर पुरु रात सेलिब्रेशन कर सकेंगे। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। 

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बता दें कि पिछले साल न्यू ईयर पर होटल, पब और ओपन स्पेस में जश्न मनाने की छूट थी। ओपन स्पेस जैसे गार्डन या मैदानों में होने वाले आयोजन में एक बार में 200 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने की मनाही थी। होटल, क्लब-पब आदि में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही आयोजन होने के निर्देश थे। वहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना आयोजक की जिम्मेदारी थी।