पीथमपुर में ही जलेगा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, पहला ट्रायल आज

भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के रासायनिक कचरे को पीथमपुर में जलाने से रोकने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ अब ट्रायल रन को हरी झंडी मिल गई है।

Updated: Feb 27, 2025, 03:53 PM IST

पीथमपुर। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाने से रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा की याचिकाकर्ताओं के सभी पक्षों को हाईकोर्ट ने सुन लिया है। ऐसे में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करेगा।

कोर्ट के इस रुख के बाद पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के रासायनिक कचरे के निष्पादन का ट्रायल आज से शुरू होगा। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम रामकी एनवायरो कंपनी में मौजूद है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रामकी एनवायरो के आसपास 24 थानों की फोर्स तैनात की गई है। फैक्ट्री में कचरा जलाने का दूसरा ट्रायल 4 मार्च और तीसरा 12 मार्च से शुरू होगा। 

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दरअसल, कचरा जलाने के ट्रायल को लेकर प्रशासन सतर्क है। 3 जनवरी को हुए विरोध को देखते हुए प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है। लिहाजा, इंदौर देहात और धार जिले के 24 थानों से 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी पीथमपुर में रामकी एनवायरो फैक्ट्री के पास तैनात किए गए हैं।

बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने कचरे को जलाने के लिए तीन चरणों में ट्रायल रन के आदेश दिए थे।हाईकोर्ट के फैसले के बाद कचरा जलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में कचरा निपटान का ट्रायल शुरू होगा।

बहरहाल, ट्रायल रन के पहले चरण में आज यानी 27 फरवरी को 135 किलो वेस्ट प्रति घंटा नष्ट किया जाएगा। वहीं, दूसरे चरण चरण में 4 मार्च 2025 को 180 किलो वेस्ट प्रति घंटा नष्ट किया जाएगा। जबकि, तीसरे चरण में 12 मार्च 2025 को 270 किलो वेस्ट प्रति घंटा कचरे का निस्तारण किया जाएगा।