कितने डेसिबल साउंड पर बजेगा डीजे, कार्रवाई को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने एमपी सरकार से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने पूछा है कि तेज आवाज में बज रहे डीजे पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? क्या कोई डायरेक्शन निर्धारित किए हैं। डीजे की आवाज कितनी होना चाहिए?

जबलपुर। मध्य प्रदेश में डीजे की कानफोडू आवाज के कारण लोगों की मौत की कई खबरें आ चुकी है। अब हाईकोर्ट डीजे पर बैन लगाने को लेकर सख्त है। जबलपुर उच्च न्यायालय ने तेज आवाज में बजने वाले डीजे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है।
उच्च न्यायालय ने पूछा है कि तेज आवाज में बज रहे डीजे पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? क्या कोई डायरेक्शन निर्धारित किए हैं। डीजे की आवाज कितनी होना चाहिए? दरअसल, जबलपुर के अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने हाईकोर्ट में इस संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। मंगलवार को चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की है।
अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने याचिका में कहा कि इन दिनों हर कार्यक्रम में तेज आवाज में डीजे बजाने का चलन है। कानफोड़ू डीजे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। इसके साथ ही सामाजिक समरसता के लिए भी घातक है। डीजे के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं। इतना ही नहीं समाज में डीजे के कारण ही तनाव फैल रहा है और इसकी आवाज से दंगे-फसाद हो रहे हैं।
याचिका में यह भी बताया गया कि तेज आवाज में बजने वाले कानफोड़ू साउंड अब लोगों की जान भी लेने लगे हैं। जिसका हाल ही के समय में कुछ उदाहरण भी सबके सामने है। याचिकाकर्ता का कहना है कि तेज आवाज से होने वाली बीमारी का इलाज भी नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट रूम में भी बाकायदा मोबाइल एप से साउंड पाॅल्यूशन रिकार्ड कर प्रैक्टिकल करते हुए कोर्ट को बताते हुए कहा कि यहां पर शांतिपूर्ण ढंग से सुनवाई हो रही है, बहस चल रही है, तब भी ध्वनि का पैरामीटर 60 डेसिबल दिखा रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब सड़क पर तेज आवाज में डीजे बजता है, तो यही डेसिबल कितना होगा।
एडवोकेट अमिताभ गुप्ता ने याचिका में भोपाल के एक मामले का भी का जिक्र किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि भोपाल में 17 अक्टूबर को डीजे की तेज आवाज से 13 वर्षीय समर बिल्लौरे की मौत हो गई थी। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए जा रहे चल समारोह में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। वह दोस्तों के साथ भीड़ में शामिल हो गया और नाचने लगा। तभी अचानक डीजे का साउंड तेज होने पर समर गिरकर बेहोश हो गया। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बहरहाल, इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।