पराठे के बाद अब पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी GST

Tax Authorities of Advance Ruling Gujrat ने रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत GST लगाने के फैसले को उचित ठहराया है

Publish: Jun 26, 2020, 08:09 PM IST

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अनाज होने की दलील खारिज
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1. अनाज होने की दलील खारिज

पॉपकॉर्न निर्माता सूरत की एक कंपनी जय जलाराम इंटरप्राइज ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि ये सामान्य मक्के के दाने हैं, जो अनाज की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इस पर 5 प्रतिशत GST ही लगना चाहिए। मगर यह दलील खारिज कर दी गई।