राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन को सर्वोच्च न्यायालय से राहत, 31 साल बाद जेल से छूटेगा हत्यारा

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदुर में एक महिला आत्मघाती हमलावर धनु द्वारा बम ब्लास्ट कर हत्या कर दी गई थी। एजी पेरारिवलन मामले के 7 दोषियों में से एक था, जिसकी दया याचिका पर लंबे विलंब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास में बदल दिया था

Updated: May 18, 2022, 12:05 PM IST

Photo Courtesy: News18
Photo Courtesy: News18

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया है। वह 31 वर्ष से जेल में बंद था। पेरारिवलन को 1998 में टाडा अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया था।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और बी आर गवई की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग कर फैसला सुनाया, अनुच्छेद 142 अदालत को किसी मामले में पूर्ण न्याय करने का आदेश पारित करने में सक्षम बनाता है, इससे पहले 9 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने एजी पेरारिवलन को जमानत दी थी।

यह भी पढें...प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को किया गुमराह, लगातार बदलते रहे गोल पोस्ट: दिग्विजय सिंह

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत दुखी हैं। अगर आतंकवाद और पीएम की हत्या के दोषियों को इस तरह रिहा किया जा रहा है तो इस देश में कानून की अखंडता को कौन बनाए रखेगा?  पीएम मोदी और उनकी सरकार को आज जवाब देने की जरूरत है, क्या यह आतंकवाद पर आपका दोहरा रवैया है? क्या आप इस देश के पूर्व पीएम के आतंकवादियों और हत्यारों को चुप्पी से रिहा करने में शामिल होने जा रहे हैं? क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या इस देश के प्रति आपका यही कर्तव्य है? क्या यह तरीका है कि आप एक कांग्रेसी नेता नहीं बल्कि भारत के पूर्व प्रधान मंत्री के दोषी लोगों से निपटने जा रहे हैं? इसने उस गहरे पूर्वाग्रह को उजागर कर दिया है जो पीएम और उनकी सरकार के दिमाग में व्याप्त है।

 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Is this nationalism? Is this the duty you owe to this country? Is this the way that you&#39;re going to deal with people guilty of not a Congress leader but a former PM of India? This has exposed the deep-rooted prejudice that pervades the mind of PM &amp; his govt: Randeep Surjewala <a href="https://t.co/rvOvn6elV6">pic.twitter.com/rvOvn6elV6</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/1526891423706288128?ref_src=twsrc%5Etfw">May 18, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पेरारिवलन पर राजीव गांधी की हत्या में उपयोग किए गए बम को बनाने के लिए बैटरी उपलब्ध करवाने का आरोप है।पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदुर में एक महिला आत्मघाती हमलावर धनु द्वारा बम ब्लास्ट कर हत्या कर दी गई थी, इस घटना में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी लेकिन 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर निर्णय लेने की अत्यधिक देरी के कारण फांसी की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया था।