देश में एंटी-पेपर लीक कानून लागू, 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान

केंद्र ने शुक्रवार की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है।

Updated: Jun 22, 2024, 09:27 AM IST

नई दिल्ली। देश में एंटी-पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है।

इस कानून के लागू होने के बाद अब पेपर लीक करने का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।  

अधिनियम की अधिसूचना केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछे जाने के ठीक एक दिन बाद आई है। परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक होने को लेकर शिक्षा मंत्री से मीडिया ने सवाल किया था कि यह कानून कब लागू किया जाएगा। जिस पर मंत्री ने कहा था कि कानून मंत्रालय नियम बना रहा है, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।

बता दें कि NEET के बाद UGC-NET का पेपर लीक होने को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। युवाओ में केंद्र सरकार को लेकर भयंकर आक्रोश देखा जा रहा है। शुक्रवार को स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिल्ली यूनिवर्सिटी में योगा डे का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा था। बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने अब यह नियम लागू करने का निर्णय लिया है।