मंत्री बनते ही सिंधिया को मिल गया काम, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा करें एयरपोर्ट्स के नामकरण की नीति तैयार

ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, हाईकोर्ट का आदेश- सिंधिया सबसे पहले नामकरण को लेकर नीति बनाने का काम करें

Updated: Jul 10, 2021, 05:28 AM IST

Photo Courtesy: DNA
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मुंबई। केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलते ही अब बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को नया काम मिल गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंधिया को कहा है कि सबसे पहले वे एयरपोर्ट्स के नामकरण को लेकर काम करें। न्यायालय ने उन्हें नामकरण और नाम बदलने के लिए एक नई राष्ट्रव्यापी नीति तैयार करने का निर्देश दिया है।

दरअसल, कल चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जी एस कुलकर्णी की बेंच वरिष्ठ वकील फिल्जी फ्रेडरिक द्वारा दायर एक जनहित याचिका  पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में केंद्र को हवाई अड्डों के नामकरण और नाम बदलने के लिए एक समान नीति तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसपर अदालत ने कहा कि, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल हुआ है। ऐसे में नए मंत्री सबसे पहले इस कार्य को पूरा करें।

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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि वह नवी मुंबई में 24 जून को हुए प्रोटेस्ट को नजर अंदाज नहीं कर सकते। दरअसल, इस दिन करीब 25 हजार लोगों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए नए बनने जा रहे एयरपोर्ट का नाम दिवंगत किसान नेता डी बी पाटिल के नाम पर रखने की मांग की थी। इसमें किसान और मछली व्यवसाय से जुड़े लोग शामिल थे। 

इसके पहले केंद्र सरकार ने साल 2016 में राज्यसभा में कहा था कि आम तौर पर यात्रियों की सुविधा और विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, हवाई अड्डों का नाम उन शहरों के नाम पर रखने का विचार आया है जहां वह स्थित हैं। बकि हवाईअड्डों के टर्मिनल के नाम प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर रखे जा सकते हैं। अदालत ने इसी को लेकर कहा है कि यदि कोई नई नीति अभी भी ड्राफ्ट स्तर पर है, तो इसे अभी पूरा करें।