PM Cares Fund : सरकार ने SC में किया फंड का बचाव
Supreme Court : पीएम केयर्स फंड का पैसा NDRF में ट्रांसफर करने की मांग

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड का उस याचिका के खिलाफ बचाव किया है जिसमें पीएम केयर्स फंड का पैसा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में ट्रांसफर किए जाने की मांग की गई है। इस याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, पीएम केयर्स फंड के गठन को नहीं रोकता है और पीएम केयर्स फंड भी स्वैच्छिक दान लेता है।
केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि एक कोष से दूसरे कोष में पैसा ट्रांसफर करने की मांग करने वाली याचिका ना तो अनुच्छेद 32 और ना ही डीएम एक्ट, 2005 के तहत जायज है।
Centre Defends PM CARES Fund at Top Court in PIL filed by NGO seeking transfer of funds from PMCARES to NDRF.
— Live Law (@LiveLawIndia) July 9, 2020
Centre says Existence of NDRF does not prohibit Setting up of PMCARES - which also provides for voluntary donations.#PMCares @pbhushan1 pic.twitter.com/YnDbUPkGO4
इससे पहले 17 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) द्वारा दायर याचिका में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसमें वकील प्रशांत भूषण कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब हलफनामा दायर करने के लिए कहा था।
वहीं सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने अपनी याचिका में कहा कि केंद्र को डीएम एक्ट के अनुसार कोविड-19 को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करनी चाहिए और राहत के लिए एक्ट के तहत न्यूनतम मानकों को लागू करना चाहिए।
याचिका में कहा गया कि पीएम केयर फंड की सभी रसीदें जो सीएजी द्वारा ऑडिट नहीं की जा रही हैं और यहां तक कि बुनियादी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा रहा है, उन सभी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्थानांतरित किया जाए और डीएमआर के अनुसार एनडीआरएफ से उपयोग किया जाए।