सुप्रीम कोर्ट में एलजी ने खुद तय किया दोनों पक्षों के वकील के नाम, सीएम केजरीवाल ने लगाया न्यायिक हस्तक्षेप का आरोप
सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एमसीडी के मेयर का चुनाव करने के लिए एलजी वीके सक्सेना को 24 फरवरी का प्रस्तावित तारीख भेजी है

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से मेयर चुनाव के सिलसिले में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिलने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बारे में बड़ा खुलासा किया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई के दौरान एलजी ने खुद दोनों पक्षों के वकील तय किए थे।
सीएम केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। केजरीवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एलजी और दिल्ली सरकार दोनों का पक्ष रखा। सीएम ने कहा कि ऐसा एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर किया गया क्योंकि उनके निर्देश पर ही दिल्ली सरकार के यूडी सेक्रेटरी को पत्र लिखकर तुषार मेहता को ही दिल्ली सरकार का वकील तय करने के लिए कहा था। जबकि दिल्ली सरकार गौतम नारायण को अपना वकील बनाना चाहती थी।
LG forced Del govt to appoint Tushar Mehta in MCD Mayor case in SC. So, Tushar Mehta represented both opposing parties - Del govt and LG. Isn’t this interference in administration of justice? Isn’t this a criminal act?
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 18, 2023
Pl see LG’s directions and my letter to LG pic.twitter.com/ZSakjfhbdR
सीएम केजरीवाल ने एलजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उपराज्यपाल ने कोर्ट में पोल खुल जाने के डर से ऐसा षड्यंत्र रचा। केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। जोकि अदालत की आपराधिक अवमानना है।
सीएम केजरीवाल ने इस पूरे मामले में एलजी वीके सक्सेना को एक पत्र भी लिखा है। सीएम ने एमसीडी मेयर का चुनाव करने के लिए 24 फरवरी की प्रस्तावित तारीख दी है।
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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर मामले में आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि मनोनीत पार्षद मेयर चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर मेयर सहित अन्य चुनावों का नोटिस जारी करने के लिए भी कहा था।