मनोनीत पार्षद नहीं करेंगे मेयर चुनाव में वोट, 24 घंटे के भीतर जारी हो नोटिस : सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने एलजी की दलील को किया ख़ारिज

Updated: Feb 17, 2023, 11:45 AM IST

Photo Courtesy : India Tv
Photo Courtesy : India Tv

नई दिल्ली। दिल्ली मेयर चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि मेयर चुनवा में उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किए गए पार्षद वोट नहीं डाल सकेंगे। कोर्ट ने इस संबंध में 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम एमसीडी और एलजी की इस दलील को नहीं मान सकते कि पहली मीटिंग में मनोनीत पार्षद वोट डाल सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह फरमान जारी किया कि मेयर चुनाव के लिए पहली मीटिंग के लिए 24 घंटे के भीतर एक नोटिस जारी किया जाए। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि उस नोटिस में मेयर चुनाव की तारीख सहित अन्य चुनावों की तारीख के बारे में भी जानकारी दी जाए।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहले मेयर का चुनाव होगा, फिर उपमेयर का और उसके बाद स्टैंडिंग काउंसिल का चुनाव होगा।

यह भी पढ़ेंहमें पूरी पारदर्शिता चाहिए, अडानी मामले में केंद्र के सीलबंद लिफाफे को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज

हालांकि कोर्ट में एमसीडी का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने यह दलील दी कि मनोनीत पार्षद मेयर के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 243R का हवाला देते हुए कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने भी अभिषेक मनु सिंघवी की इस दलील से सहमति जताते हुए संजय जैन की इस दलील को ख़ारिज कर दिया।

इस पूरे मामले में अहम फैसला सुनाने के साथ-साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ज़रूरी टिप्पणी भी की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश की राजधानी में यह सब हो रहा है? देश की राजधानी में यह सब होना अच्छा नहीं लगता है।

दरअसल दिल्ली एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर सहित स्टैंडिंग कमेटी के कुल छह सदस्यों के चुनाव बार-बार टल रहे हैं। अब तक इन चुनावों को तीन बार टाला जा चुका है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने आप प्रत्याशी के पक्ष में फैसला सुना दिया।