दिल्ली हाई कोर्ट ने NSUI नेता का एडमिशन बहाल करने का दिया आदेश, BBC डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने के मामले में डीयू ने किया था निष्कासित

लोकेश चुग को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कला संकाय में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने के मामले में एक साल के निष्कासित किया गया था, दो दिन पहले डीयू ने कोर्ट में लोकेश चुग को डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने का मास्टरमाइंड करार दिया था

Publish: Apr 27, 2023, 01:10 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने के मामले में विश्वविद्यालय से निष्कासित किए गए एनएसयूआई के छात्र नेता के एडमिशन को बहाल करने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिया है। लोकेश चुग को दिल्ली यूनिवर्सिटी के परिसर में दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री में हिस्सा लेने के मामले में एक साल के लिए निष्कासित किया गया था। 

बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान लोकेश चुग के एडमिशन को दोबारा बहाल करने के आदेश दे दिए। लोकेश चुग ने कोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए निष्कासन को चुनौती दी थी। 

दो दिन पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना था कि 27 जनवरी को हुई डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में लोकेश चुग ने हिस्सा लिया था और स्क्रीनिंग में उनकी सक्रिय भूमिका थी। लेकिन कोर्ट ने आज लोकेश चुग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपना फैसला वापस लेने के लिए कह दिया। 

27 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कला संकाय के गेट नंबर चार पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई थी। इस मामले पर यूनिवर्सिटी ने एक समिति गठित की थी और उसने लोकेश चुग पर अनुशानात्मक कार्रवाई करने का फैसला लिया था। 

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बीबीसी ने गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी। डॉक्यूमेंट्री की रिलीज के बाद ही बीजेपी असहज हो गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के तमाम मंचों से इस डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित कर दिया था। फरवरी महीने में बीसीसी के दफ्तरों पर आईटी की छापेमारी भी की गई थी, जिसे डॉक्यूमेंट्री के बदले में की गई केंद्र की कार्रवाई से जोड़ा गया था।