द्रौपदी मुर्मू को हटाकर मुझे राष्ट्रपति बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर लताड़ा

पर्यावरणविद की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और नाराजगी जताई है। SC ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार ना करें।

Updated: Oct 21, 2022, 09:32 AM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में किशोर जे सावंत नामक पर्यावरणविद ने याचिका दायर की थी जिसमे उन्होंने मांग की थी की भारत की राष्ट्रपति को हटाकर याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति बनाया जाए। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से ख़ारिज कर दिया। साथ ही उनकी मांग को तुच्छ करार देते हुए जमकर लताड़ भी लगाई।

याचिकाकर्ता किशोर जे सावंत का यह कहना था कि 2004 के बाद से उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने इस याचिका की सुनवाई की और इस याचिका को ख़ारिज कर दिया। 

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सुनवाई के समय बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ये किस तरह के अपमानजनक आरोप राष्ट्रपति पर लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा की यह याचिका तुच्छ है। ये कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। याचिका में दी गई टिप्पणियों को रजिस्ट्री रिकॉर्ड से हटाएगी। उन्होंने कहा की रजिस्ट्री ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी याचिकाएं दाखिल न हों।

इस दौरान याचिकाकर्ता ने कहा की, 'मैं एक पर्यावरणविद हूं पर मुझे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। श्रीलंका का हालिया उदाहरण है, जहां राष्ट्रपति के घर में नागरिक घुस गए। रूस में क्या हो रहा है? मैं पूरी दुनिया के लिए काम करूंगा, जहां चीजें गड़बड़ हैं। राष्ट्रपति की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है।'