गुजरात दंगा: SC के फैसले के बाद तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्रीकुमार गिरफ्तार, PM मोदी पर लगाए थे गंभीर आरोप

गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार और सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस ने शनिवार को मुंबई में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने ये एक्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीएम मोदी के क्लीनचिट दिए जाने के बाद लिया है.. रविवार को अहमदाबाद कोर्ट में पेशी

Updated: Jun 26, 2022, 03:52 AM IST

अहमदाबाद। गुजरात पुलिस ने शनिवार को सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से जबकि पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये एक्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात दंगों में पीएम मोदी को क्लीनचिट दिए जाने के बाद लिया है। रविवार यानी आज उनकी अहमदाबाद कोर्ट में पेशी होने वाली है।

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में पुलिस इंस्पेक्टर डी बी बारड़ ने सरकार की ओर से शनिवार को तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार और आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। संजीव भट्ट अन्य मामले में पहले से ही जेल में हैं। एफआईआर में इन सभी पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने, जाली और मनगढ़ंत तथ्य पेश करके कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने सहित के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगा मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट बरकरार रखी है। मोदी को दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से क्लीन चिट मिली थी। जिसे तीस्ता सीतलवाड़ ने चुनौती दी थी। इसी मामले में उन्हें और दो श्रीकुमार को निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

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गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआइटी की ओर से क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा, यह याचिका कड़ाही को खौलाते रहने की कोशिश है और जाहिर है कि इसके पीछे का इरादा गलत है। इस प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट के यह कहने पर हरकत में आई गुजरात पुलिस की एटीएस टीम ने शनिवार को तीस्ता सीतलवाड़ को उनके मुंबई स्थित घर से हिरासत में लिया। उन्हें मुंबई के सांताक्रूज थाने ले जाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें हिरासत में लेकर अहमदाबाद लाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच में तीस्ता सीतलवाड़, आर बी श्रीकुमार और संजीव भट्ट के खिलाफ आईपीसी की 468, 471, 194, 211, 218, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

बता दें कि गुजरात दंगों पर फैसला आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू के दौरान तीस्ता सीतलवाड़ व अन्य की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। क्राइम ब्रांच सूत्रों का कहना है कि संजीव भट्ट, आर बी श्रीकुमार, तीस्ता सीतलवाड़ पर लगे आरोपों की जांच करने के साथ उन्हें मिले आर्थिक लाभ, फंडिंग और अन्य लाभों की भी जांच की जाएगी।