मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुनवाई आज, राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती

सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में उन्हेंन दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले के बाद वायनाड से सांसद राहुल गांधी को लेाकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया था।

Updated: Apr 13, 2023, 10:02 AM IST

सूरत। 'मोदी सरनेम’ मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सूरत की सत्र अदालत में आज सुनवाई होगी। सूरत मेट्रोपोलिटन अदालत ने राहुल गांधी की ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है?’ टिप्पणी को लेकर उन्हें मानहानि का दोषी ठहराने के बाद 23 मार्च को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। राहुल को 24 मार्च को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। उन्होंने तीन अप्रैल को सत्र अदालत में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा की अदालत ने तीन अप्रैल को राहुल गांधी को जमानत दे दी थी और दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी। अदालत ने पूर्णेश मोदी के साथ ही गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया है।

यह सजा बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से दायर एक मामले के आधार पर आई, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर कोलार में उनकी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया था। अपनी शिकायत में, पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया कि गांधी ने एक बयान दिया जिसमें पूछा गया, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?'

जब तक कोई हाई कोर्ट उनकी सजा को पलट नहीं देता, तब तक कांग्रेस नेता अगले आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 13 अप्रैल को यानी आज राहुल गांधी इस मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं, 3 मई को कोर्ट तय करेगी कि उसके खिलाफ आरोप कायम रखने हैं या नहीं। 3 मई की सुनवाई में कोर्ट तय करेगा कि राहुल गांधी पर मानहानि का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं।