मंत्री के बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा, रिटायर्ड जज करेंगे मामले की जांच, किसानों और प्रशासन के बीच सुलह

लखीमपुर खीरी में आक्रोशित किसानों और प्रशासन के बीच सुलह हो गई है, सुलह का शर्त ये है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे और मृतक किसानों के परिजनों को 45-45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा

Updated: Oct 04, 2021, 08:12 AM IST

लखीमपुर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई किसान नरसंहार मामले में बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आक्रोशित किसानों और प्रशासन के बीच अब सुलह हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुलह की शर्तों में मृतक किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए मुआवजे देने की बात कही गई है। साथ ही इस पूरे मामले को हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की बात पर सहमति हुई है।

इसके पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। यूपी पुलिस ने मिश्रा व 14 अन्य लोगों के खिलाफ आइपीसी की धारा 302, 120बी व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमे में मंत्री के बेटे का नाम होने से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि किसानों को रौंदने की दर्दनाक घटना में वह शामिल था। यह भी खबर है कि उनसे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। एक किसान की मौत गोली लगने से भी हुई है। बहरहाल, मृतक किसानों के परिजन मांग कर रहे हैं कि आशीष को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। वे गिरफ्तारी के बाद ही शवों का दाह संस्कार करने पर अड़े हैं।

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बता दें कि कल प्रदर्शन के दौरान लखीमपुर खीरी में आठ लोगों की मौत हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने काला झंडा दिखाकर लौट रहे किसानों पर पीछे से आकर गाड़ी चढ़ा दी थी। इस दौरान कई किसान कुचल गए। गाड़ी मंत्री का बिगड़ैल बेटा ही चला रहा था। इसके घटना से आक्रोशित किसानों ने उसे घेर लिया तो वह पिस्टल निकालकर गोलीबारी करने लगा। एक किसान उसके नजदीक गया तो उसने सिर में गोली मार दी। इसके बाद वह गोलीबारी करते हुए एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से भाग गया।