Lockdoen 4.0 :  6 सेक्‍टरों में बंटा भोपाल

guidelines for Bhopal : जानिए आपकी सीमा क्या है

Publish: May 18, 2020, 11:47 PM IST

लॉक डाउन के अगले चरण में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामान्य जनजीवन शुरू करने के लिए 6 सेक्टर में बनाये गए हैं । इन इलाकों के लोगों के लिए अपने दायरे में कुछ छूट मिलेगी। लेकिन पूरे शहर में आवागमन या अन्य कार्यों को लेकर सख्ती जारी रहेगी। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने अगले 31 मई तक के लिए नए आदेश जारी किये हैं। हालाँकि इन सेक्टर में भी  कंटेनमेंट जोन के अंदर पाबन्दी रहेगी।

  • वोटर आईडी रखना अनिवार्य।
  • समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क /फेस कवर पहनना।
  • सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन।
  • इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारियों को आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
  • सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण-प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, पार्क, होटल, स्पा और सलून भी बंद रहेंगे।
  • सार्वजानिक सेवाएं जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा, अंतर जिला बस सेवा, रेल आदि भी बंद रहेंगे।
  • जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी, आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। 
  • मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और अतिआवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए जिले से ई-पास के बिना आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
  • सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, शराब, पान, गुटखा, तंबाकू सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
  • कंटेनमेंट जोन में बिना अनुमति के ओपीडी एवं क्लीनिक संचालन नहीं हो सकेगा।
  • समस्त धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक और धार्मिक समारोह पर प्रतिबन्ध रहेगा।
  • समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में अधिकतम 33% स्टाफ की उपस्थिति के साथ संचालन की अनुमति, लेकिन कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं होगी।
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर निर्माण कार्य तो होंगे लेकिन कार्यस्थल पर ही श्रमिक उपलब्ध हों तो ही यह व्‍यवस्था होगी।
  • घर पर शादी/ विवाह समारोह होने पर अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के आदेश दिए गए हैं।
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • अति आवश्यक परिस्थितियों में उपयोग होने वाले प्रत्येक ट्रक में दो चालक एवं एक हेल्पर की अनुमति रहेगी।
  • प्रत्येक निजी फोर व्हीलर गाड़ी में चालक एवं अधिकतम दो व्यक्ति एवं प्रत्येक टू व्हीलर में केवल चालक की अनुमति रहेगी ।
  • होम डिलीवरी वाली स्टेशनरी दुकान, कूलर, फ्रिज, एसी, पंखा की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी।
  • ऑप्टीशियन की दुकान जो डॉक्टर के परामर्श से चश्मे का ग्लास, फ्रेम आदि बदलने के लिए खोलने की अनुमति रहेगी।
  • शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त रहवासी इलाके के अंदर स्थित दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी।
  • ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी।

प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे यह विभाग

  • राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, बैंक और एटीएम वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। 
  • नगर निगम द्वारा खाना वितरण प्रणाली, किराने की होम डिलीवरी, सांची पार्लर में किराना खाद्य पदार्थ रखने एवं विक्रय नगर निगम द्वारा सब्जी, फल, किराना की होम डिलीवरी टोकन प्रणाली के आधार पर होगी, रेडी टू ईट वस्तुओं की होम डिलीवरी, बेकरी/ बैक्ड वस्तुओं की पार्सल या होम डिलीवरी सेवा प्रदान करने वाली दुकानें खुली रहने की अनुमति रहेगी।
  • दीनदयाल अंत्योदय कम्युनिटी किचन, होम डिलीवरी /होम टिफिन वाले होटल, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस कंपनी के डिपो से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति, सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक घर-घर जाकर दूध बांटने वाले और न्यूज़पेपर हॉकर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

भोपाल को 6 सेक्टर में में शुरू हो सकेगा काम काज

1. कोलार

 कोलार गेस्ट हाउस, बंसल अस्पताल चौराहा से कालापानी। हबीबगंज अंडरब्रिज से बावड़ियाकलां ब्रिज तक।

2. होशंगाबाद रोड

आईएसबीटी से मिसरोद थाना समरधा तक (बागसेवनिया लहारपुर जाटखेड़ी जाने, एम्स की कनेक्टिंग रोड को छोड़कर )

3. रातीबड़

सूरज नगर तिराहे से रातीबड़ थाने की सीमा तक

4. गोविंदपुरा एरिया

रायसेन रोड, निजामुद्दीन रोड, अयोध्या बायपास रोड से करारिया गांव तक

5. बीएचईएल क्षेत्र

कस्तूरबा अस्पताल से बीएचईएल कॉलोनी होते हुए पटेल नगर तक (नेहरु नगर, पीपलानी थाने के पीछे को छोड़कर)

6. बैरागढ़

लालघाटी से खजूरी थाने तक

शर्तें लागू...  एक सेक्टर का व्यक्ति दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकेगा लेकिन इन सेक्टर में कामकाज के लिए निम्न शर्तें होंगी 

  • कंटेनमेंट जोन के बाहर प्राइवेट दफ्तर 33 फीसदी के साथ प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खोलने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग दफ्तर नहीं आ पाएंगे
  • इन सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की अनुमति दी जाएगी। इसमें सीपीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और निजी बिल्डर्स को पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए शासन द्वारा तय की गई शर्तें लागू रहेंगी। मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर रहकर काम करना होगा। यहां से दूसरी जगह जाने की अनुमति नहीं रहेगी।
  • इन छह सेक्टरों में इंडस्ट्री खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन 50 फीसदी स्टॉफ के साथ।
  • छह सेक्टरों में कंटेनमेंट जोन के बाद वाहन सुधारने और पार्टस की दुकानों को एसडीएम की अनुमति के आधार पर खोला जाएगा।
  • सीपीए, नगर निगम को पानी की सप्लाई, सीवेज, पेंचवर्क, पार्क और गार्डन का मेंटेनेंस की अनुमति देने की योजना है।
  • कर्मचारी और मजदूरों को उस सेक्टर का रहवासी होना अनिवार्य है। संबंधित सेक्टर के बाहर के किसी भी कर्मचारी या मजदूर को संबंधित सेक्टर में जाने की रोक रहेगी।
  • सेक्टर में काम करने वाले हर कर्मचारी और मजदूर को अपना वोटर आईडी और पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर बताना होगा।
  • हॉट स्पॉट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी और 6 सेक्टर में रहने वाले लोग हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे। ऐसा यदि कोई करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।