मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत नहीं, सज़ा पर रोक लगाने की अपील ख़ारिज

मानहानि केस में 2 साल जेल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका सूरत कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी है। वे अब हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

Updated: Apr 20, 2023, 06:57 PM IST

सूरत। मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। सूरत सत्र न्यायालय ने आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि यानी सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी अब हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

बताया जा रहा है कि सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा गुरुवार को कोर्ट रूम में आए और याचिका पर फैसला सुनाते हुए केवल एक ही शब्द कहा... "डिसमिस" यानी खारिज। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा की अदालत ने पिछले गुरुवार को राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मोगेरा पूर्व में अमित शाह के वकील भी रह चुके हैं।

यह केस 2019 में बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए भगोड़े ललित मोदी, भगोड़े नीरव मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया था। उन्होंने पीएम पर तंज कसते हुए पूछा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है? इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी और बाद में बंगला भी छीन लिया गया।

सूरत की एक सत्र अदालत ने इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराया था। साथ ही दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले पर रोक लगाने को लेकर राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में अर्जी लगाई थी। अगर आज दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये जाने पर रोक लग जाती तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी। हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब राहुल गांधी इस फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दाखिल करेंगे।