Pakistan : कुलभूषण जाधव ने दायर नहीं की रिव्यू पिटीशन

पाकिस्तान का दावा, उसने दिया जाधव को दूसरा काउंसुलर देने का प्रस्ताव

Publish: Jul 09, 2020, 04:26 AM IST

Pic: Swaraj Express
Pic: Swaraj Express

नई दिल्‍ली। पाकिस्तान ने दावा किया है कि जासूसी के आरोप में बंद भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव ने पुनर्विचार याचिका दायर करने से मना कर दिया है और पाकिस्तान ने जाधव को दूसरा काउंसुलर देने का प्रस्ताव दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 17 जून को जाधव से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए कहा था। यह सभी दावे पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने किए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस संबंध में भारत के उच्चायोग को पत्र भी लिखा है।

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी 49 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी तथा आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने आईसीजे से संपर्क कर जाधव की सजा और राजनयिक पहुंच की अनुमति न देने के पाकिस्तान के फैसले को चुनौती दी थी।

इसपर सुनवाई करते हुए आईसीजे ने पिछले साल जुलाई में फैसला दिया था कि पाकिस्तान को जाधव की दोषसिद्धि और और सजा की ‘‘प्रभावी समीक्षा तथा पुनर्विचार’’ करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान से यह भी कहा था कि वह जाधव को अविलंब राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराए।

आईसीजे के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के परिपेक्ष्य में कुलभूषण जाधव मामले की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है। भारत हमेशा से यह कहता रहा है कि कुलभूषण जाधव का ईरान से अपहरण किया गया है, जहां वे रिटायर होने के बाद कारोबार कर रहे थे।