पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर भगौड़ा घोषित, सरेंडर नहीं करने पर जब्त होगी संपत्ति

बीते महीने ही मुंबई की अदालत ने परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद पूर्व पुलिस कमिश्नर पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए, लिहाज़ा अब उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया गया है

Publish: Nov 18, 2021, 03:49 AM IST

मुंबई। वसूली के आरोपों से घिरे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को परमबीर सिंह को भगौड़ा घोषित कर दिया। परमबीर सिंह यदि सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करने के प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपिलिटन मजिस्ट्रेट एसपी भाजपले ने परमबीर सिंह के खिलाफ यह आदेश पारित किया। अब अगर परमबीर सिंह एक महीने के भीतर सरेंडर सिंह करते हैं, तो पुलिस उनकी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। 

कोर्ट द्वारा परमबीर सिंह को भगौड़ा इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि पूर्व पुलिस कमिश्नर का काफी महीनों से कोई अता पता नहीं है। पूर्व पुलिस कमिश्नर के घरों पर नोटिस चस्पा किए जाने के बावजूद परमबीर सिंह पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। जिसके बाद आखिरकार पूर्व पुलिस कमिश्नर को भगौड़ा घोषित कर दिया गया। 

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इससे पहले मुंबई और ठाणे की कोर्ट भी परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। परमबीर सिंह के साथ साथ दो अन्य आरोपियों रियाज भट्ट और विजय सिंह के खिलाफ भी मुंबई पुलिस परमबीर सिंह जैसा ही आदेश पारित करवाने की कोशिश में जुटी हुई है। आरोपियों पर इसी साल जनवरी से मार्च महीने के बीच दो बार रेस्त्रां में छापेमारी न करने के एवज में नौ लाख रुपए की वसूली करने के आरोप हैं।