जहांगीरपुरी में डिमॉलिशन ड्राइव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश

जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सख्ती के बाद नगर निगम ने बुधवार को बुलडोजर अभियान शुरू कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोकने का आदेश दिया है

Updated: Apr 20, 2022, 06:52 AM IST

Photo Courtesy: NDTV
Photo Courtesy: NDTV

नई दिल्ली। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने खरगोन की तरह आज से बुलडोजर ड्राइव शुरू कर दिया था। हालांकि, यह कार्रवाई शुरू होते ही मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल हुआ और तोड़फोड़ पर रोक लग गई। सर्वोच्च न्यायालय ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।

दरअसल, बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम के इस कार्रवाई के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर हुई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई। CJI एन वी रमना से मामले पर सुनवाई का आग्रह किया गया। दुष्यंत दवे ने CJI को जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की।

यह भी पढ़ें: जी भाई साहब जी: अजान में स्‍पीकर के विवाद को संतों ने किया लाउड

उधर जहांगीरपुरी में 6-7 बुलडोजर लगाकर तोड़फोड़ भी शुरू हो चुकी थी। तभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि इसपर तत्काल रोक लगाई जाए। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार तक यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। कल यानि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा।

बता दें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाने वाला था। यह अभियान 2 दिन तक चलने वाला था। इसे लेकर निगम की तरफ से दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा गया था। इस अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस से कम से कम 400 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। ,