दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद बरी, कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला

दिल्ली की एक अदालत ने दंगा संबंधी मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी कर दिया है।

Updated: Dec 04, 2022, 03:27 AM IST

नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगों के एक मामले में बरी कर दिया है। इन दोनों को चांदबाग में पत्थरबाजी के मामले में पहले जमानत मिल चुकी थी लेकिन दूसरे मामले में ये जेल में थे। 

कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए खालिद सैफी की पत्नी, नरगिस सैफी ने एक मीडिया हाउस से कहा कि ढाई साल बाद यह हमारी बहुत बड़ी जीत है। आखिरकार अच्छी खबर मिली है। हमने संविधान में विश्वास रखा और आज हम बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के निराधार आरोप कोर्ट में झूठे साबित हुए।

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दरअसल दिल्ली दंगों के सिलसिले में एक पुलिस कांस्टेबल के बयान के आधार पर इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अपने बयान में कांस्टेबल ने कहा था कि 24 फरवरी 2020 में चांद बाग पुलिया के पास जमा एक बड़ी भीड़ ने पत्थरबाजी की थी। उस पत्थरबाजी के दौरान खालिद सैफी और उमर खालिद का नाम भी जोड़ा गया था। हालांकि कोर्ट ने पाया कि इन दोनों के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें इस केस में आरोप मुक्त कर दिया।

हालांकि कोर्ट द्वारा इस मामले में बरी किए जाने के बावजूद फिलहाल दोनों आरोपी UAPA से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में है। बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में CAA-NRC के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों को लेकर हिंसा भड़क गई थी, जिसने तुरंत ही सांप्रदायिक दंगों का रंग ले लिया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गयी थी तथा 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।