शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर व्यापारी से 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, मामला दर्ज
आरोप है कि उन्होंने बिजनेस के नाम पर पैसा लिया, लेकिन उसे निजी काम में लगा दिया। मुंबई पुलिस की EOW ने इस मामले में IPC की धारा 403, 406 और 34 के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। कपल पर मुंबई के बिजनेसमैन के साथ धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज हुआ है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा और अन्य एक व्यक्ति के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज हुआ है।
ये मामला उनकी बंद हो चुकी कंपनी ‘बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़ा है। व्यापारी दीपक कोठारी ने आरोप लगाया है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने मिलकर उन्हें 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का चूना लगाया है। कोठारी का कहना है कि ये पैसा उन्होंने 2015 से 2023 के बीच बिज़नेस बढ़ाने के नाम पर दिया था, लेकिन असल में इस पैसे को निजी खर्चों में उड़ाया गया।
बकौल कोठारी साल 2015 में उनसे राजेश आर्या मिले। उन्होंने अपना कनेक्शन शिल्पा-राज के Best Deal TV Pvt. Ltd. से बताया। कंपनी का दावा था हमारा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, फैशन से लेकर हेल्थ प्रोडक्ट तक सब बिकता है। आर्या ने 75 करोड़ का लोन 12% सालाना ब्याज पर मांगा। कंपनी में उस समय शिल्पा के पास 87% से ज्यादा शेयर थे।
शुरुआत में लोन देने की बात थी, लेकिन टैक्स का बहाना बनाकर इसे इन्वेस्टमेंट बनाने का सुझाव दिया गया। होटल में मीटिंग हुई और उनसे वादा किया गया कि टैक्स भी कम लगेगा, ब्याज भी मिलेगा, पैसा टाइम से लौटेगा। इन बातों पर भरोसा कर कोठारी ने अप्रैल 2015 में पहला किस्त, करीब 31.95 करोड़, ट्रांसफर कर दिया। कुल मिलाकर उन्होंने 60 करोड़ 48 लाख 98 हजार 700 रुपए और ऊपर से 3 लाख 19 हजार 500 रुपए स्टाम्प ड्यूटी दी। बदले में शिल्पा शेट्टी ने अप्रैल 2016 में पर्सनल गारंटी भी दी।
हालांकि, सितंबर 2016 में शिल्पा ने अचानक डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ ही समय बाद पता चला कि कंपनी पर 1.28 करोड़ का इंनसॉल्वेंसी केस चल रहा है, जिसकी भनक भी कोठारी को नहीं दी गई थी। पैसा वापस मांगने पर वे बस टालमटोल करते रहे। कोठारी का आरोप है कि 2015 से 2023 तक, शिल्पा, राज और उनके साथी मिलकर एक सोची-समझी साज़िश चला रहे थे। बिजनेस के नाम पर पैसा लिया, लेकिन उसे निजी फायदे में लगा दिया। मुंबई पुलिस की EOW ने इस मामले में IPC की धारा 403, 406 और 34 के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।