Alibaba and Jack Ma: गुरूग्राम की अदालत ने मांगा जवाब

पूर्व कर्मचारी की शिकायत, चीन के प्रतिकूल कंटेट किया जाता था और फैलाई जाती थी फेक न्यूज

Updated: Jul 27, 2020, 02:17 AM IST

Pic: Swaraj Express
Pic: Swaraj Express

गुरूग्राम। हरियाणा की एक अदालत ने चीन की कंपनी अलीबाबा और इसके सह-संस्थापक जैक मा को भारत में कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी की शिकायत पर तलब किया है। अलीबाबा के यूसी वेब के पूर्व कर्मचारी का आरोप है कि कंपनी चीन के लिए प्रतिकूल कंटेट को सेंसर किया करती थी और यूसी ब्राउजर एवं यूसी न्यूज सामाजिक और राजनीतिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए गलत खबरें प्रकाशित करते थे।

यह जानकारी ऐसे समय सामने आई है, जब भारत सरकार ने यूसी न्यूज और यूसी ब्राउजर समेत 59 चीनी एप्लिकेशन पर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बैन लगा दिया है। सरकार ने इन एप्लिकेशन से ये भी पूछा है कि क्या उन्होंने किसी तरह के कंटेट को सेंसर किया और किसी विदेशी सरकार के हितों के लिए काम किया। 

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अलीबाबा के यूसी वेब के पूर्व कर्मचारी पुष्पेंद्र सिंह परमार ने 20 जुलाई को यह शिकायत की थी। वहीं गुरूग्राम जिला न्यायालय की न्यायाधीश सोनिया शियोखंड ने जैक मा के अलावा कंपनी के 12 लोगों को 29 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कहा है। इन लोगों से तीस दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। 

दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए अपने जवाब में यूसी इंडिया ने कहा, "कंपनी की नीतियां भारतीय कानूनों का पूरी तरह सम्मान करती हैं और कंपनी भारतीय बाजार और यहां के स्थानीय कर्मचारियों के भले के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम कोर्ट में चल रहे वर्तमान मुकदमे के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।"

अलीबाबा और जैक मा की तरफ से भी इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है। परमार ने यूसी वेब के गुरुग्राम ऑफिस में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर 2017 तक काम किया। वे अब इस मामले में कंपनी से 268,000 डॉलर हर्जाने की मांग कर रहे हैं।