Unlock 1 : ई-वे बिलों की वैधता 30 जून तक बढ़ी

लॉक डाउन की अवधि में कारोबारियों को राहत देने के लिए तीसरी बार ई वे बिलों की वैधता अवधि बढ़ाई गई है।

Publish: Jun 12, 2020, 12:12 AM IST

Photo courtesy : a2ztexcorp
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केंद्र सरकार ने 24 मार्च या उससे पहले निकाले गए ई वे बिलों की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ा दी है। कोरोना संकट के इस दौर में सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत देने का काम किया है। ई वे बिलों की वैधता अब 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस संबंध में अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है।

लॉक डाउन की अवधि में यह तीसरा मौका है जब ई वे बिलों की वैधता अवधि बढ़ाई गई है। पहली बार इसे 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया था। उसके बाद बिलों की वैधता अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसी वैधता अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ( सीबीआईसी) द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार ऐसे ई वे बिल जो 24 मार्च से पहले निकाले गए हैं। जिन बिलों की वैधता अवधि समाप्त हो गई है, ऐसे बिलों की वैधता अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

क्या होता है ई वे बिल?

ई-वे बिल, जी.एस.टी. के तहत एक बिल प्रणाली होती है जो वस्तुओं के हस्तांतरण के लिए जारी की जाती है। इसमें हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण और उस पर लगने वाले जी.एस.टी. की पूरी जानकारी होती है। मुख्यतः यह एक दस्तावेज की तरह होता है। इस बिल को ऐसे लोगों को हासिल करने की जरूरत होती है जो कि 50 हज़ार से ज़्यादा की कीमत की वस्तुओं व सामान को ट्रांसपोर्ट के जरिए सप्लाई कर रहे हैं।