भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर की बढ़ी मुश्किलें, मालेगांव बम ब्लास्ट केस में वारंट जारी

मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने भाजपा सासंद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। मालेगांव बम विस्फोट मामले में सुनवाई के दौरान प्रज्ञा ठाकुर के मौजूदगी न होने पर कोर्ट खफा हो गया।

Updated: Mar 11, 2024, 06:27 PM IST

मुंबई/भोपाल। भाजपा की बड़बोली सांसद प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा से टिकट कटने के बाद अब मालेगांव बम ब्लास्ट केस में कार्रवाई तेज हो गई है। मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने भाजपा सासंद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। मालेगांव बम विस्फोट मामले में सुनवाई के दौरान प्रज्ञा ठाकुर के मौजूदगी न होने पर कोर्ट खफा हो गया।

कोर्ट ने उन्हें सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने को कहा था। लेकिन इस बार भी वह उपस्थित नहीं हुईं। उनके वकील ने हर बार की तरह इस बार भी चिकित्सा आधार पर छूट के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन अदालन ने उसे खारिज कर दिया और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। प्रज्ञा कि उपस्थिति और 10,000 रुपये का भुगतान करने पर इसे रद्द कर दिया जाएगा। ठाकुर को 20 मार्च, 2024 से पहले अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर और छह अन्य पर इस मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और आईपीसी के प्रावधानों के तहत मुकदमा चल रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत वर्तमान में CRPC के तहत आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है।पिछले महीने (फरवरी में) न्यायाधीश ने प्रज्ञा ठाकुर को चेतावनी दी थी कि यदि वह अदालत की कार्यवाही में शामिल होने में विफल रहीं तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, 29 सिंतबर 2008 की रात मालेगांव में एक बड़ा धमाका हुआ था। मोटर साइकिल में हुए इस बम धमाके में छह लोगों की मौत हुई थी। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इसमें 101 लोग घायल हुए थे। इस मामले की सुनवाई एक विशेष एनआईए कोर्ट में चल रही है। भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर इस मामले में मुख्य आरोपी हैं।