MP Liquor Shops: एमपी में रात 11.30 बजे तक खुलेंगी शराब दुकानें, अहाते रात 12 बजे तक

Unlock 4.0: राजधानी भोपाल सहित प्रदेशभर में हटा नाइट कर्फ्यू, शराब दुकानों के लिए नए नियम लागू, बोट क्लब भी चालू

Updated: Sep 07, 2020, 03:40 AM IST

भोपाल। कोरोना महामारी के कारण देशभर में पर्यटन स्थानों पर पाबंदी लगाई गई थी लेकिन अब मध्यप्रदेश सरकार धीरे-धीरे इसे खोलना शुरू कर दिया है। भोपाल में महीनों से बंद पड़ा बोट क्लब आज से खुल जाएगा। हालांकि एहतियात के तौर पर पर्यटकों को कुछ नियम व शर्तों का पालन करना होगा। साथ ही मध्यप्रदेश में रविवार (06 सितंबर) से शराब की सभी दुकानें भी रात 11.30 तक खुली रहेंगी।

मध्यप्रदेश सरकार ने शराब की दुकानों के लिये भी नई समय सारणी जारी की है। इसके तहत अब प्रदेश भर में शराब की दुकानें रात 11.30 तक खुलेंगी। सरकार ने अहाते/बार में इसके सेवन करने का समय रात 12 बजे तक तय किया है। बता दें कि इससे पहले 10 बजे तक ही शराब दुकानें खुलने के आदेश थे।

Click: MP Liquor shops HC का फैसला सरकार के पक्ष में

देश भर में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े सभी उद्योग अब अनलॉक के दौरान धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इससे जहां बाजारों में रौनक लौट आयी है वहीं अब मध्यप्रदेश सरकार पर्यटन स्थलों को भी खोल रही है। मध्यप्रदेश पर्यटन निगम ने तमाम तैयारियां पूरी करते हुए बोट क्लब पर जल गतिविधियां शुरू कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

एहतियात के तौर पर अब बोट क्लब पर पहुंचने वाले पर्यटकों को अपना नाम, मोबाइल नंबर, पता, आधार नंबर आदि की जानकारी देना होगी। साथ ही प्रत्येक पर्यटक का शारीरिक तापमान भी जांचा जायेगा। इस दौरान जिस पर्यटक में हल्के लक्षण भी दिखाई देंगे उसे बोट क्लब में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।