मुनव्वर फारूकी केस में दो अन्य आरोपियों को भी मिली जमानत

अरुंधति रॉय, कुणाल कामरा, पूजा भट्ट और कल्कि कोचलिन समेत देशभर के 100 नामी हस्तियों ने फारूकी के खिलाफ लगे सभी धाराओं को खत्म करने की मांग की है

Updated: Feb 12, 2021, 01:24 PM IST

Photo Courtesy : Freepress journal
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इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आज मुनव्वर फारूकी केस में सह-आरोपी प्रखर व्यास और एडविन एंथनी को अंतरिम जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि आज देर शाम या कल सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। व्यास और एंथनी को स्टैंडअप कॉमेडियन फारूकी के साथ ही 1 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। तीनों पर कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस रोहित आर्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत को आदेश दिया कि वह व्यास और एंथनी को अंतरिम जमानत पर रिहा करे। मामले के मुख्य आरोपी मुनव्वर फारुकी को उच्चतम न्यायालय ने पांच फरवरी को ही अंतरिम जमानत दे दी थी। व्यास और एंथोनी के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय से समानता के न्यायिक सिद्धांत के आधार पर जमानत मांगी थी।

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व्यास और एंथनी इंदौर में स्टैंडअप कॉमेडी शो आयोजित कराने में शामिल रहे थे। दोनों के खिलाफ IPC सेक्शन 295A (धार्मिक भावनाएं आहत करने), 298 (धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का जानबूझकर इरादा रखना), 269 (लापरवाह बर्ताव जिससे बीमारी फैलती हो) और 188 (पब्लिक सर्वेंट के आदेश का उल्लंघन) के तहत केस दर्ज है।

मुनव्वर के समर्थन में उतरे हस्तियां

उधर देश के 100 नामी हस्तियों ने कॉमेडियन मुनव्वर के खिलाफ लगे सभी धाराओं को खारिज करने की मांग की है। इनमें मशहूर लेखक अरुंधति रॉय, कॉमेडियन कुणाल कामरा, बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट, कल्कि कोचलिन समेत कई कलाकार व लेखक शामिल हैं। फारूकी को बीते 5 फरवरी को एक महीने से ज्यादा कस्टडी में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी।

गौरतलब है कि इंदौर के एक कैफे में न्यू ईयर के मौके पर कॉमेडी शो का आयोजन किया गया था। इस मामले में फारुकी, व्यास, एंथोनी और दो अन्य लोगों को न्यू ईयर की रात गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक आरोपी नाबालिग निकला था। उसे बाल न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है। 

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मामले की शिकायत राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी की स्थानीय विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने की थी। एकलव्य गौड़ ने आरोप लगाया था कि फारूकी ने अपने शो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवी देवताओं का अपमान किया है।लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह निकल कर सामने आई है कि तुकोगंज पुलिस को फारूकी के खिलाफ एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला है, जिसमें इस बात की पुष्टि हो कि फारूकी ने वास्तव में किसी का अपमान किया है। शो में मौजूद कई लोग सोशल मीडिया पर भी यह बात कह चुके हैं कि फारूकी ने शो के दौरान किसी का अपमान नहीं किया था।