कोरोना के खिलाफ़ लड़ाई लड़ रहे अधिकारी-कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद मिलेगी संविदा नियुक्ति, आदेश जारी

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश - 31 जुलाई तक दी जाएगी संविदा नियुक्ति, वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के लिए कलेक्टर का प्रमाणीकरण आवश्यक

Updated: Apr 14, 2021, 06:33 AM IST

Photo courtesy: bhaskar
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भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण तेज़ से बढ़ रहा है। दिन ब दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही हैं। हालात को देखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना अभियान में जुड़े अधिकारियों- कर्मचारियों को रिटायर्ड होने के बाद संविदा नियुक्ति का आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन की ओर से संविदा नियुक्ति 31 जुलाई तक के लिए की गई है।

कोरोना महामारी के बीच प्रथम पंक्ति में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, पुलिसकर्मी, नगरीय निकाय के कर्मचारी इसके अलावा 31 मार्च को रिटायर्ड हो चुके अधिकारी कर्मचारी संविदा नियुक्ति के पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कोरोना समीक्षा बैठक में अस्पतालों में इंतज़ामो को लेकर मंत्रियों व अफसरों से चर्चा की। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कोरोना की दर 19 फ़ीसदी पहुँच गई है। वहीं एक्टिव केस का आंकड़ा 43 हज़ार के पार पहुँच गया है।


सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा है कि यह आदेश केवल काेविड-19 के विरुद्ध अभियान में कार्यरत पुलिस, निगम, मंडल, सार्वजनिक उपक्रम व स्थानीय निकायों में लागू होगा वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों के लिए कलेक्टर का प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।

आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों के संबंध में रिटायरमेंट के समय वेतन में शामिल मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते में से देय पेंशन एवं मंहगाई राहत घटाने के पश्चात भुगतान योग्य राशि मानी जाएगी। लेकिन वह आवास भत्ता और नगर क्षतिपूर्ती भत्ते का हकदार नहीं होगा।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बीते 24 घंटे में 8 हजार 998 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार प्रदेशभर में 40 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं 4070 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ्य हुए। प्रदेश में अब तक कुल 3 लाख 5 हजार 832 मरीज स्वस्थ्य हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हजार 261 हो गई है।