दिया तले अंधेरे जैसी बन गई है मेडिकल यूनिवर्सिटी की हालत, ग्वालियर हाईकोर्ट की तल्ख टिपण्णी

नर्सिंग परीक्षाओं पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, सीबीआई की जांच में 50 फीसदी कॉलेज खामियों के साथ संचालित पाए गए

Updated: Jul 28, 2023, 02:19 PM IST

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। ग्वालियर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया। उच्च न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बदहाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की हालत दिया तले अंधेरे जैसी बन गई है।

दरअसल, CBI ने हाईकोर्ट में नर्सिंग कॉलेज की जांच रिपोर्ट की पेश है। CBI द्वारा MP के 271 में से 140 कॉलेजों की रिपोर्ट पेश की गई। इनमे 50 फीसदी कॉलेज खामियों के साथ संचालित पाए गए हैं। रिपोर्ट देखने के बाद हाईकोर्ट ने तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा "मेडिकल यूनिवर्सिटी की हालत दीया तले अंधेरे जैसी बन गई"। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी तो कानून से भी ऊपर है, इनके कार्यकलापों का कोई अंत ही नहीं है। आज जो चल रहा है सब आपका ही करा धरा है और आप लोग अपनी हरकत से बाज भी नहीं आ रहे हैं। मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी क्यों खोली गई है क्या मेडिकल कॉलेज ठीक नहीं चल रहे थे या कॉलेजों को बदनाम करने के लिए यूनिवर्सिटी को खोल दिया गया है। अच्छे खासे मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज चल रहे थे उनका अच्छा नाम था आपकी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी खुलते ही सब खराब कर दिया है।

हाईकोर्ट ने CBI से कहा कि जांच एजेंसी अपनी आगामी रिपोर्ट में नर्सिंग कॉलेजों के प्रिंसिपल और टीचर्स की भर्ती की जानकारी भी पेश करे। कॉलेजों में स्टाफ को किस तरह सैलरी दी जा रही है, कॉलेज यदि किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं तो कब से चल रहे हैं, यदि इन कॉलेजों में स्टाफ को सैलरी और बिल्डिंग किराया का भुगतान नगद किया जा रहा है, तो यह भी एक बड़ा फ्रॉड सामने आ सकता है, सीबीआई इस संबंध में भी डिटेल रिपोर्ट पेश करे। बता दें कि इसी साल 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। दिलीप शर्मा की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने Bsc नर्सिंग, Bsc पोस्ट बेसिक, Msc नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी।