एमपी में अब महिलाओं को भी पहनना होगा हेलमेट, सरकार ने ख़त्म की छूट

मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 1994 की धारा 213 को हटा दिया है, अब बिना हेलमेट पहने वाहन चलाने वाली महिलाओं के चालान बनेंगे

Updated: Mar 11, 2021, 05:51 AM IST

Photo Courtesy: Navduniya
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इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार ने अब  महिलाओं को वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने मोटरयान की उस धारा को हटा दिया है, जिसके तहत हेलमेट पहनने की छूट दी गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मोटर वाहन अधिनियम 1994 की धारा 213 को हटा दिया गया है। इसी धारा के तहत महिलाओं को गाड़ी चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने की छूट मिली हुआ थी। इसके साथ ही गाड़ी पर पीछे बैठने वाले 12 साल तक के बच्चों को भी छूट दी गयी थी।

केंद्रीय मोटरवाहन अधिनियम की धारा 138 के तहत दो पहिया वाहन चलाने और उसकी सवारी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट पहनने अनिवार्य है। बीते दिनों भोपाल के एक छात्र ने इस संबंध में जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें महिलाओं के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना अनिवार्य करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं होने के कारण सड़क हादसों में महिलाओं की मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। 

नए नियम के बाद अब बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल में घूम रही महिलाओं के चालान काटे जाएंगे।  बीते वर्ष नवम्बर तक 60,607 चालान काटे जा चुके हैं। इनमें 15,176 चालान केवल हेलमेट नहीं पहनने वालों के थे। अब तक महिलाओं को नहीं रोका जाता था, लेकिन नए नियम बनने के बाद रोका जाएगा जिससे चालान की संख्या बढ़ेगी।