NCB का पंचनामा मनगढ़ंत, वॉट्सऐप चैट पर्याप्त सबूत नहीं, आर्यन खान केस में कोर्ट की टिप्पणी

आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के पंचनामे को विशेष अदालत ने संदिग्ध और मनगढ़ंत बताया है, न्यायालय ने यह भी कहा है की केवल वॉट्सऐप चैट से ये नहीं कहा जा सकता कि वे ड्रग सप्लायर हैं

Updated: Nov 01, 2021, 09:17 AM IST

Photo Courtesy: ET
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मुंबई। आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में कोर्ट ने एनसीबी की कार्रवाई को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा है कि एनसीबी का पंचनामा मनगढ़ंत और संदिग्ध प्रतीत होता है। अदालत ने यह भी साफ किया है कि वॉट्सऐप चैट के आधार पर एनसीबी यह दावा नहीं कर सकती की वे कोई ड्रग्स सप्लायर हैं।

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस मामले में विशेष अदालत ने एक अन्य आरोपी अचित कुमार को जमानत देते हुए कहा कि आर्यन खान से वॉट्सऐप चैट के अलावा अचित कुमार के ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। बता दें कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई के नामित विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल ने शनिवार को ही 22 वर्षीय अचित कुमार को जमानत दे दी थी।

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सुनवाई के बाद अदालत ने अपने विस्तृत आदेश एनसीबी को दिया जिसकी एक प्रति रविवार को उपलब्ध हुई। इसमें अदालत ने एनसीबी के पंचनामा रिकॉर्ड की सत्यता पर सवाल खड़ा किया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि, 'महज व्हाट्सएप चैट के आधार पर, यह साबित नहीं होता है की आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को कंट्राबेंड की आपूर्ति अचित कुमार करता था। खासकर तब जब व्हाट्सएप चैट में जिससे बात हुई है उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत मिल गई हो।

न्यायालय ने इस दौरान स्पष्ट कहा की पंचनामा गढ़ा गया है। इसे मौके पर नहीं बनाया किया गया था इसलिए, पंचनामा के तहत दिखाई गई बरामदगी भी संदिग्ध है। और एनसीबी के पंचनामे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बता दें कि एनसीबी ने अचित कुमार के आवास पर छापेमारी के बाद दावा किया था कि वहां से 2.5 ग्राम गांजा बरामद हुई है। जांच एजेंसी के मुताबिक अचित ही आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को गांजा और चरस सप्लाई करता था।