ट्विटर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, बाल अधिकार आयोग की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा

दिल्ली पुलिस से बाल आयोग ने पिछले महीने की थी ट्विटर की शिकायत, आयोग ने केंद्र से कहा था कि जब तक ट्विटर बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक बच्चों को ट्विटर का एक्सेस न दिया जाए

Publish: Jun 29, 2021, 01:08 PM IST

Photo Courtesy : NewsonAir
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नई दिल्ली। सोशल मीडिया कम्पनी ट्विटर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ट्विटर के खिलाफ अब पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ यह मुकदमा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत के आधार पर दर्ज किया है। बाल आयोग ने दिल्ली पुलिस को दो दिन पहले ही इस संबंध में पत्र लिखा था।  

26 जून को बाल अधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखा था। जिसमें आयोग ने ट्विटर के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर अब तक मुकदमा दर्ज न किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। बाल आयोग ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के डीसीपी को 29 जून को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए कहा था। इसके साथ ही बाल अधिकार आयोग ने दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अन्येष रॉय को इस मसले पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था कि अब तक बाल आयोग की शिकायत पर ट्विटर के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया है? 

दरअसल बाल अधिकार आयोग ने 29 मई को दिल्ली पुलिस से ट्विटर के खिलाफ शिकायत की थी। आयोग ने ट्विटर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की थी। आयोग ने कहा था कि ट्विटर भ्रामक सूचनाएं फैलाने का काम कर रहा है।  इसके साथ ही पोक्सो एक्ट का उल्लंघन का भी कर रहा है। बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा था कि आयोग ने केंद्र सरकार से मांग की है जब तक ट्विटर बच्चों के लिए सेफ नहीं हो जाता तब तक बच्चों को ट्विटर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाए।