कोर्ट ने दिशा को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की कस्टडी

पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने पांच दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजने से इनकार कर दिया, पुलिस ने जांच के नाम पर पांच दिन की कस्टडी मांगी थी

Updated: Feb 22, 2021, 01:01 PM IST

Photo Courtesy : NDTV
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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग को ठुकराते हुए पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को पांच दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजने से इनकार कर दिया है। दिशा रवि की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद आज कोर्ट ने दिशा को सिर्फ एक दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। पुलिस कस्टडी के दौरान दिशा को शांतनु और निकिता जैकब के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ होगी।

गूगल डॉक्युमेंट बनाकर ग्रेटा थनबर्ग को भेजने के आरोप में गिरफ्तार दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को पेश किया गया था। दिशा रवि की 3 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में शांतनु और निकिता जैकब दो आरोपी हैं। शांतनु और निकिता दोनों को बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली हुई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि दिशा रवि ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोप शांतनु और निकिता पर डाल दिए हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस के सामने कोई सभी आरोपियों को आमने-सामने बैठा कर पूछताछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

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पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस इस मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने दिशा को सिर्फ एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। पुलिस को अब एक दिन में ही तीनों आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करनी होगी। मामले में कोर्ट ने दिशा की जमानत याचिका को सुरक्षित रखा है। कल इस मामले में फिर से सुनवाई होगी जिसके बाद कोर्ट आगे फैैसला करेगा।

दिशा रवि को दिल्ली पुलिस ने बीते 13 फरवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। इसके बाद पर्यावरण एक्टिविस्ट से पूछताछ के लिए पुलिस को पांच दिन की रिमांड दी गई थी। पांच दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें तीन दिन के ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया था। सोमवार को दिशा की न्यायायिक हिरासत खत्म होने के बाद पुलिस ने फिर से पांच दिनों की रिमांड की मांग की। दिशा के वकील ने पुलिस की इस मांग का विरोध किया जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें महज एक दिन की रिमांड पर ले जाने के आदेश दिए।