JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, बहन की शादी में होंगे शामिल

दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दो साल से जेल में कैद हैं उमर खालिद, बहन की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट ने उन्हें हफ्तेभर के लिए जमानत दी है।

Updated: Dec 12, 2022, 12:41 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को बेल मिल गई है। उमर खालिद को कोर्ट ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी है। वह हफ्तेभर के लिए जमानत पर जेल से बाहर रहेंगे उसके बाद उन्हें पुनः कोर्ट में सरेंडर करना होगा।

जानकारी के मुताबिक उमर खालिद को 23 दिसबंर से एक हफ्ते के लिए जमानत मिली है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसम्बर को सरेंडर करने के लिए कहा है। उमर खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दो हफ्ते के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी।

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इससे पहले बीते 4 दिसंबर को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगों के एक मामले में बरी कर दिया था। इन दोनों को चांदबाग में पत्थरबाजी के मामले में पहले जमानत भी मिल चुकी थी लेकिन दूसरे मामले में ये जेल में थे। 

कोर्ट द्वारा इस मामले में बरी किए जाने के बावजूद दोनों आरोपी UAPA से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में है। बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में CAA-NRC के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों को लेकर हिंसा भड़क गई थी, जिसने तुरंत ही सांप्रदायिक दंगों का रंग ले लिया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हो गयी थी तथा 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।